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अपहरण के छह दोषियों को दस वर्ष की जेल

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अमर उजाला ब्यूरो
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औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) रामअवतार यादव ने किशोर के अपहरण के मामले के छह दोषियों को दस-दस साल जेल और 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

फायर स्टेशन औरैया में फायरमैन के पद पर तैनात जगदीश सिंह ने कोतवाली औरैया में रिपोर्ट लिखाई थी कि 19 अप्रैल 2007 करीब शाम छह बजे उसका 14 वर्षीय लड़का कमल फायर स्टेशन कैंपस में खेल रहा था। उसी समय नितिन कुमार उर्फ राजू, बौद्धप्रिय गौतम, शिवपाल सिंह, भुवनेश कुमार, छोटे उर्फ अजब सिंह व सुल्तान सिंह उर्फ कल्लू आए गए।
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इन लोगों ने उसके लड़के को सड़क पर बुलाया और बातचीत करते हुए फफूंद चौराहे की तरफ लेकर चले गए। देर रात तक कमल घर नहीं लौटा। 22 अप्रैल 2007 को थाना बकेवर पुलिस ने मुठभेड़ में कमल को अपहरण करने वालों के चंगुल से मुक्त कराया।
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मुकदमा एडीजे फास्ट ट्रैक राम अवतार यादव की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से एडीजीसी प्रमोद यादव व बचाव पक्ष को सुनने के बाद नितिन कुमार उर्फ राजू, बौद्धप्रिय गौतम, शिवपाल सिंह, भुवनेश कुमार, छोटे उर्फ अजब सिंह व सुल्तान सिंह उर्फ कल्लू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 25-25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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