उन्नाव। जीआरपी में 19 साल पहले दर्ज हुए ट्रेन में लूट के मुकदमे में सोमवार को किशोरी के चाचा की पेशी हुई। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के लिए 1 मार्च तय की है।
भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली किशोरी के चाचा पर 1999 में बालामऊ पैसेंजर ट्रेन में यात्रियों से लूटपाट करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई के लिए किशोरी के चाचा को रायबरेली कोर्ट से उन्नाव लाया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मृति चौरसिया ने सुनवाई की और अगली सुनवाई के लिए 1 मार्च की तारीख तय की है। पेशी के बाद किशोरी के चाचा को वापस रायबरेली जेल भेज दिया गया।
किशोरी के चाचा ने रायबरेली जेल और वहां से पेशी के लिए आने-जाने के दौरान अपनी जान को खतरा बताते हुए जिला प्रशासन और न्यालय में प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने खुद को उन्नाव जेल में ही रखने की बात कही है। चाचा का कहना है कि रायबरेली जेल में हाई स्क्यिोरिटी बैरिक भी नहीं है। आरोप लगाया कि उसे दशकों पुराने मुकदमों में फंसाने की कोशिश की जा रही है।