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नाबालिग से रेप के मामले में दस साल का कारावास

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कानपुर देहात। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में सात वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को अदालत ने दस वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। अभियुक्त तिंदुवारी बांदा का रहने वाला है।
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रसूलाबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने एक सितंबर 2011 को थाने में प्रार्थना देकर बताया था कि वह घर में खोया भट्ठी चलाता है। जिसमें माचा तिंदुवारी बांदा का युवक सत्येंद्र कुमार काम करता था। वह उसकी नाबालिग पुत्री को 28 अगस्त 2011 को बहलाकर फुसला कर ले गया था। उसकी पुत्री पचास हजार रुपये नकद व जेवरात भी अपने साथ ले गई थी। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रदीप कुमार पांडेय की अदालत में चल रही थी। जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने शुक्रवार को सत्येंद्र कुमार को दोषी मानते 10 वर्ष का कारावास 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। शासकीय अधिवक्ता रमा कटियार ने बताया कि अर्थदंड की राशि से दस हजार रुपये पीड़िता को बतौर मुआवजा दिया जाएगा।
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