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दुष्कर्म में मुलजिम को दस साल का कारावास

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अमर उजाला ब्यूरो
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फर्रुखाबाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश यादवेंद्र सिंह ने दुष्कर्म के मुकदमे में दोष सिद्ध होने पर युवक को दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 28 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला जखा निवासी युवक कल्लू 21 मार्च 2012 को एक किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले गया था। शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने युवक कल्लू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने किशोरी को बरामद कर बयान दर्ज कराए। दुष्कर्म का मामला सामने
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आने पर विवेचक ने आरोपी युवक के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गजला तबस्सुम ने दलीलें पेश की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी युवक को किशोरी को बहला फुसला कर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के
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जुर्म में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है। दोष सिद्ध अभियुक्त से जुर्माने की राशि वसूल होने पर उसकी आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।

दुष्कर्म में युवक को दस साल की कैद
फतेहगढ़ कोतवाली के गांव नगला जखा में 2012 हुई थी घटना
28 हजार रुपये किया गया जुर्माना, जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को मिलेगी
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