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जानलेवा हमले में दो भाइयों को सजा व जुर्माना
बांदा (ब्यूरो)। अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कोर्ट ने सात साल पहले जानलेवा हमले के आरोपी दो सगे भाइयों व भतीजे को सजा सुनाई है। तिंदवारी थाने के परसौड़ा गांव निवासी किशन पाल यादव पुत्र संपत ने 6 अगस्त 2010 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा चुनुवा खेतों की रखवाली कर रहा था। तभी गांव के मुनुवा यादव, गया प्रसाद पुत्रगण मइयादीन, राजू पुत्र मुनुवा यादव ने चुनुवा को लाठी-डंडों से मारापीटा। मुनुवा यादव ने तमंचे से गोली चला दी। गंभीर हालत में उसका जिला अस्पताल में इलाज कराया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमा दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता भूपत यादव ने सात गवाह पेश किए मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम ने दोषी पाए जाने पर आरोपी मुनुवा को धारा 307 में पांच वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 325 में 3 साल की कैद व 2 हजार रुपये जुर्माना, धारा 323 में छह माह की कैद व 500 रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 9 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गया प्रसाद, राजू को धारा 325,323 में दोषी ठहराया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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