फर्रुखाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अतीकउद्दीन ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के मामले में फतेहगढ़ कोतवाल को नोटिस जारी कर सीज वाहन की स्पष्ट आख्या समेत तलब किया है। आख्या न लाने पर प्रकीर्ण वाद दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाने की चेतावनी दी है।
जिला फिरोजाबाद के थाना फैजाबाद के रामपुर निवासी करुणा शंकर मिश्रा का ट्रक 16 जनवरी 2013 को एआरटीओ ने सीज किया था। ट्रक को सेंट्रल जेल चौकी के पास खड़ा कराया था। करुणा शंकर ने ट्रक से संबंधित कोतवाली फतेहगढ़ से आख्या मंगाए जाने को अदालत में 10 नवंबर 2017 को अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया। एसीजेएम ने कोतवाली से आख्या मांगी। दरोगा देवेश कुमार ने ट्रक पर नंबर प्लेट नहीं है। चेचिस नंबर जो बताया गया उस नंबर का ट्रक चौकी पर खड़ा है। इसको एआरटीओ ने सीज किया है। इस संबंध की 12
अक्तूबर का कोर्ट में आख्या दी। कोर्ट ने फतेहगढ़ कोतवाल को वाहन किस तारीख को सीज किया गया, किस अधिकारी के आदेश पर सीज हुआ, इस संबंध में जीडी की नकल व सीजर आदेश की कापी समेत 21 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था। लेकिन कोतवाल कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए और कोतवाली से कोर्ट में जो आख्या भेजी गई। उसमें कहा गया कि ट्रक पर वाहन संख्या अंकित नहीं है। चेचिस नंबर अंकित है। इस संबंध
में एआरटीओ से रिपोर्ट मांग ली जाए। कोर्ट के आदेश की लगातार अवहेलना करने के मामले में एसीजेएम ने फतेहगढ़ को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया कि कोर्ट में भ्रामक आख्या दी जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना जानबूझ कर की जा रही है। 7 दिसंबर को वाहन संबंधी मांगी गई आख्या स्पष्ट लेकर 12.30 बजे कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दे कि किन परिस्थितियों में अवहेलना की गई है। अगर कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण नहीं दिया तो प्रकीर्णवाद दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट के आदेश की अवहेलना में फतेहगढ़ कोतवाल को नोटिस
वाहन के संबंध में स्पष्ट आख्या न देने पर होगा प्रकीर्ण वाद दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो