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पत्नी की हत्या में पति, ससुर और देवर को आजीवन कारावास

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फर्रुखाबाद। अपर जिला जज यादवेंद्र सिंह ने सोमवार को दहेज हत्या में पति, ससुर और देवर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तलैया काजम खां निवासी अमित सिंह उर्फ मिंटू की वर्ष 2008 में कायमगंज के मोती नगला निवासी लक्ष्मी से शादी हुई थी। आरोप है कि पति, ससुर और देवर दहेज की मांग करने लगे। चार मार्च 2017 को पति, ससुर व देवर ने केरोसिन डालकर लक्ष्मी के आग लगा दी थी। इसके बाद नर्सिंग होम में उपचार के दौरान लक्ष्मी की मौत हो गई थी।

भाई संजीव कुमार ने लक्ष्मी के पति अमित सिंह उर्फ मिंटू, ससुर रामाधार और देवर पुनीत उर्फ सिंटू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय प्रवीण कुमार ने दलीलें पेश कीं। सोमवार को न्यायाधीश ने तीनों को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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