कायमगंज। तंबाकू लदे ट्रकों का ई-वे बिल टू न होने पर वाणिज्य कर विभाग ने तंबाकू व्यापारी पर 6.38 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। सचल दल प्रभारी सुदेश कुमार राय ने बताया कि फर्म मालिक के पास माल के साथ जीएसटी के तहत ई-वे बिल टू नहीं था। इस कारण व्यापारी से अर्थदंड जमा कराया गया।
17 मार्च को तंबाकू भरे 340 बोरे ट्रक से उड़ीसा भेजे रहे थे। शनिवार की रात वाणिज्य कर विभाग के सचलदल टीम ने सेंट्रल जेल के पास ट्रक को रोक लिया और तंबाकू से संबंधित प्रपत्र और जीएसटी के तहत ई-वे बिल टू मांगा। ट्रक चालक के पास प्रपत्र न होने पर व्यापारी को इसकी जानकारी दी गई। तंबाकू कारोबारी को सोमवार को
प्रपत्र दिखाने का समय दिया गया। टीम ने ट्रक को सीज कर दिया था। सोमवार को कायमगंज की फर्म मानस इंटरप्राइजेज के मालिक ने वाणिज्य कर कार्यालय में कर अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखा। बताया कि ट्रक में लदी तंबाकू की कीमत 11 लाख 39 हजार रुपये है। तंबाकू कारोबारी के पस ई-वे बिल टू नहीं था। सचल दल प्रभारी सुदेश कुमार राय ने बताया कि फर्म मालिक पर ई वे बिल टू नहीं था। इस कारण व्यापारी से 6 लाख 38 हजार रुपये का अर्थदंड जमा कराया गया।
तंबाकू कारोबारी को भरना पड़ा जुर्माना
जीएसटी के तहत ई-वे बिल टू न होने पर वाणिज्य कर विभाग ने तंबाकू व्यापारी पर 6.38 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया
अमर उजाला ब्यूरो