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Farrukhabad: 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का मामला, आरोपी को सात साल की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना भी

Sun, 08 Jan 2023 12:09 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद

सार

शमसाबाद थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही, 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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फर्रुखाबाद जिले में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही  50 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। शमसाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने गांव के दिलीप बाल्मीकि, रामवीर व रहवारी के खिलाफ 23 सितंबर 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था।

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इसमें आरोप लगाया कि 15 वर्षीय पुत्री छोटी बेटी के साथ स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी। छोटी बेटी स्कूल से पढ़कर वापस आ गई, लेकिन बड़ी बेटी नहीं आई। पूछने पर छोटी बेटी ने बताया कि दीदी को गांव के दिलीप व रामवीर, रहवारी अपने साथ लेकर चले गए।
पुलिस ने कुछ दिन बाद किशोरी को बरामद कर कोर्ट में बयान दर्ज कराए। विवेचक ने बयान के आधार पर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाई। विवेचक ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में चल रही है।

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पांच जनवरी  को न्यायाधीश प्रेमचंद्र ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी दिलीप बाल्मीकि को दोषी करार दिया। रामवीर  व रहवारी के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिलने पर कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया। शनिवार को न्यायाधीश ने दोषी दिलीप को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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जुर्माना न देने पर दोषी दिलीप को छह माह का अतिरिक्त करावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से तेज सिंह राजपूत, प्रदीप कुमार, विकास कुमार ने दलीलें दी। वहीं, आरोपी को कड़ी सजा मिलने पर लोगों ने खुशी जाहिर की है।
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