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व्यापारियों के लिए जीएसटी पंजीयन जरूरी

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अमर उजाला ब्यूरो
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बांदा । कपड़ा व्यापार मंडल के तत्वावधान में जीएसटी पंजीयन शिविर लगाया गया। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने व्यापारियों को जीएसटी के बारे में प्रशिक्षित किया।

तुलसी स्वरूप छावनी में मंगलवार को डिप्टी कमिश्नर जयसेन ने बताया कि यदि आप अंतरप्रांतीय खरीद व बिक्री करते हैं तो 20 लाख की सीमा लागू नहीं होगी। जीएसटी का पंजीयन जरूरी है। असिस्टेंट कमिश्नर दीपक पाल ने बताया कि यदि जीएसटी का पंजीयन लेते हैं तो अपना व्यापार सुगमता पूर्वक कर सकते हैं।
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वाणिज्य कर अधिकारी प्रेमचंद्र ने कहा कि यदि 75 लाख वार्षिक तक के टर्न ओवर के व्यापारी चाहें तो समाधान योजना का लाभ ले सकते हैं। कपड़ा व्यापार मंडल की ओर से जीएसटी की ओर से पहला शिविर है।
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विभाग के सगीर अहमद, नीरज कुमार, नवसेन गुप्ता का भी सहयोग रहा। जिला उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष मनोज जैन ने व्यापारियों से कहा कि जीएसटी पंजीकरण में असुविधा हो तो बताएं, तुरंत समाधान कराया जाएगा।

- वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने व्यापारियों को जीएसटी की बारीकियां बताईं
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