कन्नौज। सराफ की दुकान पर तमंचा दिखाकर लूट करने वाले दो भाइयों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम हरिप्रसाद ने बुधवार को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 9500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। दोषी एक अन्य मामले में पहले से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
छिबरामऊ शहर के मोहल्ला बजरिया निवासी अमित कुमार ने आठ नवंबर 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि दीपावली से एक दिन पहले ढाई बजे एक लाल रंग की बाइक से दो युवक आए। उन्होंने अंगूठी व जंजीर दिखाने की बात कही। उसने काउंटर पर जेवर रख दिए तो उसमें से एक युवक ने जंजीर और अंगूठी मुट्ठी में भर लिए। लुटेरे ने तमंचा दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी।
सराफ ने शोर मचाया तो पैदल गश्त कर रहे तत्कालीन एसएसआई शेष कुमार शुक्ला व कस्बा प्रभारी गणेश प्रसाद मिश्रा ने दोनों युवकों को दबोच लिया। पकड़े गए युवक दोनों भाई थे। इसमें ने एक ने अपना नाम राजेश उर्फ राजू तथा दूसरे ने अपना नाम रंजीत बताया। उनके पास से तमंचा भी बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी राजेश उर्फ राजू किसी अन्य मामले में जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है।