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निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से 10 हजार लोगों को फायदा

Thu, 04 Apr 2019 12:32 PM IST
शिखा पांडेय यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
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फाइल फोटो
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निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोत्तरी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मौजूदा समय में कानपुर परिक्षेत्र के करीब 10 हजार पीएफ पेंशनरों को लाभ होगा। हालांकि पूरे वेतन पर पेंशन कटौती के आदेश का लाभ भविष्य में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को होगा।
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कर्मचारियों को उनके वेतन के 30 से 50 फीसदी के बराबर पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

दरअसल निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को ईपीएफओ 1995में ईपीएस योजना लाया था। इसके तहत इसमें पेंशन पाने के लिए कर्मचारी के वेतन से 8.33 फीसदी की दर से अंशदान कटता है।

लेकिन यह कटौती केवल 15 हजार रुपये (ईपीएफओ की तय लिमिट) पर ही होती है। जबकि कर्मचारी का वेतन कितना भी हो। इंप्लाइज प्रॉविडेंट फंड स्टाफ फेडरेशन के राष्ट्रीय सलाहकार राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारी का जितने वेतन पर फंड कटेगा।
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उतने पर उसकी पेंशन बनेगी। जिसका लाभ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को होगा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अभी उन  कर्मचारियों को तत्काल लाभ होगा।

जिन्होंने कुल वेतन पर अंशदान कटवाने का आवेदन किया होगा या फिर कट रहा होगा। इनमें बड़ी फर्म या कंपनियां आती हैं। इसके अलावा बड़े ट्रस्ट से जुड़े करीब 10 हजार कर्मचारियों को लाभ होगा।
 
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