कानपुर में स्कूल संचालकों और प्रधानाचार्यों ने सुबह 10 बजे के पहले स्कूल खोला तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। बुधवार को डीएम के आदेशों की हुई अवहेलना पर जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी श्रीवास्तव ने धारा 144 लगाते हुए इसका पालन कराने को कहा है। आदेश के उल्लंघन पर छह महीने से लेकर तीन साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। यह आदेश आठ से 10 दिसंबर तक लागू रहेगा।
दरअसल कोहरे और शीत लहर को देखते हुए डीएम ने मंगलवार को आदेश जारी किया था कि बुधवार से 10 दिसंबर तक 12वीं तक के सभी स्कूल सुबह 10 बजे के बाद खोले जाएं। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कुछ अभिभावकों ने सुबह आठ बजे ही स्कूल खोले जाने की बात कही है। इससे बच्चों को स्कूल जाने में असुविधा हो रही है। कोहरे के चलते दुर्घटना की भी आशंका है।
इसके चलते सिटी मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है। कहा है कि जनहित में धारा 144 के अंतर्गत आदेश पारित किया जाता है कि प्लेग्रुप से लेकर 12वीं तक का कोई भी विद्यालय (सीबीएसई, यूपी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड) सुबह 10 बजे से पहले नहीं खोला जाएगा। अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 144 के उल्लंघन पर छह महीने से तीन साल तक कैद और जुर्माने का प्रावधान है।