कन्नौज। किशोरी से छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को युवक को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी युवक पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
ठठिया थाना में 19 अक्तूबर 2018 को थाना क्षेत्र के रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि 18 अक्तूबर को वह 15 वर्षीय बहन के साथ भंडारा खाने बाइक से जा रहा था। इस दौरान थानाक्षेत्र के रामनगर जैनपुर निवासी विपिन कुमार ने उसकी बाइक को घेर लिया और गालीगलौज करने लगा। विरोध करने पर उसकी पिटाई कर दी। बहन ने तब इसका विरोध किया तो उसके साथ छेड़खानी करने लगा।
कोर्ट ने सुनवाई के बाद साक्ष्य व गवाहों के आधार पर युवक को दोषी मानते हुए गुरुवार को फैसला सुनाया। न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) अलका यादव ने दोषसिद्ध आरोपी विपिन कुमार को तीन साल की कैद और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। फैसला आने के बाद युवक को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।