कन्नौज। घर में घुसकर दंपती को घायल कर लूटपाट में शातिर डकैत धर्मवीर उर्फ धर्मा को कोर्ट ने सात साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने धर्मा पर अर्थदंड भी लगाया है।
छिबरामऊ कस्बे के निवासी ओम प्रकाश ने 17 जून 1990 को बाईपास छिबरामऊ निवासी डकैत धर्मवीर गुप्ता उर्फ धर्मा और हरिश्चंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि दोनों डकैतों ने 16 जून की रात घर में घुसकर उसे और पत्नी रमा देवी को घायल कर दिया था। इसके बाद पत्नी के गले से सोने की चेन और पैरों से पायल उतार ली थी। फायरिंग करते हुए दोनों भाग निकले थे।
शनिवार को विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमार तिवारी ने मामले की सुनवाई की। इसमें अभियुक्त धर्मवीर गुप्ता को सात साल की कैद और पांच हजार का अर्थदंड लगाया। शासकीय अधिवक्ता संतकुमार दुबे ने बताया कि अभियुक्त हरिश्चंद्र की करीब छह साल पूर्व मौत हो चुुकी है। अभियुक्त धर्मवीर के खिलाफ चोरी और डकैती के कई मामले दर्ज हैं।