आरोपी आसिफ उर्फ आरिफ और ईलू उर्फ साहिल
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कन्नौज जिले में खेतों की ओर जा रही किशोरी को पकड़ कर छेड़खानी करने वाले दो युवकों को कोर्ट ने दो साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर अर्थदंड भी लगाया। ठठिया थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी 11 नवंबर 2014 की शाम खेतों की ओर जा रही थी। इस दौरान फर्रुखाबाद जनपद के थाना कमालगंज के राजेपुर निवासी आसिफ उर्फ आरिफ और ईलू उर्फ साहिल ने सुनसान स्थान पर दबोच लिया। दोनों युवक किशोरी से छेड़खानी करने लगे थे। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले थे।
विशेष जज पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की। साक्ष्यों और पीड़िता की गवाही के आधार पर आसिफ उर्फ आरिफ और ईलू उर्फ साहिल को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि अभियुक्त पर कोर्ट ने दोनों पर पांच हजार-पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया।