मारपीटकर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में एडीजे प्रथम की न्यायालय ने दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
एटा
जनपद के मोहल्ला काजी थाना मरहेरा निवासी मुशीर पुत्र रुस्तम कुरैशी ने
गुरसहायगंज कोतवाली में गुरसहायगंज के मोहल्ला विजय नगर निवासी तकीब उर्फ
तक्कू पुत्र हाजी रफीक व खाड़ेदेवर कोतवाली गुरसहायगंज निवासी शमीम उर्फ
समिया पुत्र मुन्ने अली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
घटना 23 मार्च 08
की दोपहर 12 बजे दिन की है। मुशीर के पिता रुस्तम कुरैशी गुरसहायगंज कस्बे
में रहकर प्लास्टिक सामान की फेरी लगाने का काम करते थे। 23 मार्च को वह
तकीब व शमीम के साथ होली के कार्यक्रम में गोदाम में भोज कार्यक्रम में
शामिल होने गए थे। साथ में मरहेरा जनपद एटा के अकरम व रईस भी थे।
इसी दौरान
खाना खाने को लेकर तकीब व शमीम से रुस्तम कुरैशी की मारपीट हो गई। तभी
दोनों ने रुस्तम के सिर पर कई प्रहार किए, जिससे रुस्तम की मौके पर ही मौत
हो गई। बचाने का प्रयास करने पर अकरम व रईस को जान से मार देने की धमकी
दी, जिससे वह दोनों भाग निकले।
बाद में रुस्तम के शव को समधन के दारा सराय
मोहल्ला स्थित एक नलकूप के पास छिपा दिया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद
गुरसहायगंज कोतवाली के एसआई एमए काजी ने जांच शुरू की, जिसमें दोनों को
दोषी पाया। चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। गुरुवार को शासकीय अधिवक्ता
छेदीलाल गौतम ने जिरह की।
इस दौरान न्यायाधीश एडीजे प्रथम चंद्रभूषण ने
गवाहों की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों तकीब उर्फ तक्कू व शमीम उर्फ
शमिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 15-15 हजार रुपये का
अर्थदंड लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा
काटनी होगी।