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Kannauj News: गैंगस्टर में दो को चार-चार साल की सजा

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कन्नौज। गैंग बनाकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ने बुधवार को लीडर समेत दो आरोपियों को चार-चार साल का कारावास दिया। साथ ही 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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थाना सौरिख के बौथम गांव निवासी राजपाल व इसी गांव के उसके साथी धर्मेंद्र कठेरिया ने मिलकर क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार और अवैध हथियारों की तस्करी का गिरोह बना रखा था। गैंग लीडर के विरुद्ध थाना सौरिख क्षेत्र में छह आबकारी व दो आयुध अधिनियम के मामले प्रचलित हैं। जबकि उसके साथी धर्मेंद्र के विरुद्ध दो आबकारी व एक आयुध अधिनियम का मामला विचाराधीन है। वर्ष 2021 में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारकर दोनों को अवैध शराब और तमंचों के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
विवेचना में स्पष्ट हुआ कि दोनों संगठित होकर अवैध गतिविधियों से आर्थिक लाभ ले रहे थे। आम जनता में दहशत व आतंक के चलते कोई इनके विरुद्ध शिकायत नहीं करता था। मामले में पांच गवाह और सात दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। बताया गया कि जेल से जमानत पर छूटने के बाद वह फिर अपराध करने लगे थे।
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