कन्नौज। तालग्राम इलाके के एक गांव में रहने वाली 14 साल की किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए बीस साल की सजा सुनाई गई है।
शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र शुक्ला ने बताया कि मामला सात जनवरी 2019 का है। किशोरी हैंडपंप पर पानी लेने गई थी। आरोपी दशरथ ने उसे अगवा कर दुष्कर्म किया। अपर जिला जज गीता सिंह ने आठ गवाहों और वकील की दलीलें सुनने के बाद दशरथ को बीस साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।