कन्नौज। गैंगस्टर के मुकदमे में गवाह व साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने दो दोषियों को दोषी करार देकर तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोनों दोषियों पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
तत्कालीन छिबरामऊ कोतवाल ने वर्ष 2009 में जनपद फर्रुखाबाद थाना नवाबगंज के गांव भगौना निवासी सत्यवीर, थाना जहानगंज के गांव बेहटा निवासी अनिल के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि यह लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर धन अर्जित करते है। विवेचक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गुरुवार को सत्यवीर व अनिल को दोषी करार देकर तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
गैंगस्टर में एक दोषी को दो वर्ष की सजा
थाना सौरिख के तत्कालीन एसओ ने शहर कोतवाली के गांव चौधरियापुर निवासी अजय कुमार के खिलाफ वर्ष 2022 में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने अजय कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गुरुवार को दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये बतौर अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए।