कन्नौज। करीब चार साल पहले आठ वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में अदालत ने तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश अलका यादव ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि 23 मार्च 2019 को इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि वह अपने नौ वर्षीय पुत्र व पत्नी को पास के एक गांव छोड़ने गया था। उसकी आठ वर्षीय पुत्री घर में अकेली थी। तभी गांव का ही रामआसरे उर्फ नन्ने तिवारी घर आया और पुत्री को अकेला पाकर उसे सौ रुपये देने लगा। इसके बाद रामआसरे ने पुत्री के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। पुत्री ने पास में रखा डंडा उठाकर उसके सिर पर मार दिया।
आवाज सुनकर कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। लोगों को आता देखकर वह भाग गया। पिता के वापस घर आने पर पुत्री ने आपबीती सुनाई। उसकी तहरीर के आधार पर इंदरगढ़ थाना में पाॅक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच की। एसआई संजय कुमार ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। सुनवाई के दौरान छह गवाह पेश किए गए। सोमवार को सुबूत व गवाहों के आधार पर रामआसरे को सजा सुनाई गई।