कन्नौज। सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट व गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने बुधवार को आरोपी को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
सदर कोतवाली में पंजीकृत प्राथमिकी की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने सदर कोतवाली के सलेमपुर तारा बांगर निवासी आरोपी मोहित दुबे को लोक सेवक के कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालते हुए मारपीट व अभद्रता का दोषी माना