तिर्वा। एसडीएम न्यायालय से पिछली साल रद्द किए गए भू-आवंटन को मंडलायुक्त कानपुर के न्यायालय ने बहाल कर दिया है। इस निर्णय से ग्राम सभा जनख्त के 283 लोगो में खुशी का माहौल है। आदेश निरस्त के बाद प्रत्येक आबंटी को चार से पांच बीघे खेती योग्य भूमि मिलेगी और सरकारी अभिलेखों में नाम दर्ज होने के बाद सभी 283 लोगो को कब्जा दिलाया जाएगा।
चार दिसम्बंर 2020 को जनख्त ग्राम सभा की भूमि प्रबंधन समिति ने 343 लोगों के लिए कृषि भूमि आवंटन का प्रस्ताव पारित किया था। जांच के उपरांत 283 को पात्र माना गया, लेकिन ग्राम सभा के जगजीत सिंह की आपत्ति पर तत्कालीन एसडीएम राकेश कुमार त्यागी ने आठ अप्रैल 2022 को उस भू आवंटन पत्रावली को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि इसमें अधिकतर अपात्रों को लाभ देने की कोशिश की गई है। इसके बाद पात्र किसानों ने कानपुर मंडल के मंडलायुक्त की अदालत में बाद दायर कर दिया जिसकी सुनवाई अपर आयुक्त प्रेम प्रकाश उपाध्याय ने की। उन्होंने पहली अप्रैल 2023 को दिए गए फैसले में कहा कि एसडीएम तिर्वा ने जल्दबाजी में यह निर्णय लिया है और आवंटी के हितों को ख्याल में नहीं रखा है, जिसके कारण उनके आठ अप्रैल 22 को दिए गए आवंटन निरस्त के आदेश को निरस्त किया जाता है।