मतदान दिवस पर यदि मतदान परिसर में धूम्रपान किया तो जुर्माना भरना होगा। मौके पर जुर्माना न अदा करने पर जेल जाना पड़ेगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी कर दिए हैं।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. बलकार सिंह ने जारी किए पत्र में कहा है कि राज्य के सभी मतदान केंद्रों को धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। मतदान के दौरान यदि कोई व्यक्ति मतदान परिसर में बीड़ी ,सिगरेट, तंबाकू या तंबाकू उत्पाद से बने नशीले पदार्थ का सेवन करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। उस व्यक्ति से 200 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। जुर्माना अदा न करने पर जेल भेजा जाएगा।