कन्नौज। नौ बीघा खेत गिरवी रखकर ली गई रकम लौटाने के लिए दी गई चेक बाउंस होने के मामले में अदालत ने शनिवार को दोषसिद्ध होने पर 9.64 लाख रुपये जुर्माना लगाते हुए एक साल की सजा सुनाई है।
सदर कोतवाली के तेरामल्लू निवासी सरस कटियार ने ईस्वापुर निवासी अजीत कुमार कटियार के विरुद्ध दर्ज कराए परिवाद में बताया कि 14 सितंबर 2021 को नौ बीघा खेत गिरवी रखने के एवज में 12.5 लाख रुपये लिए। इसके बाद 3.5 लाख रुपये 20 अक्तूबर 2022 को वापस किए, शेष नौ लाख रुपये का चेक दे दिया और खेत वापस ले लिया। नियत समय पर चेक बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया।
आरोप है कि शेष रुपये मांगने पर वह टाल मटोल करने लगा। इसके बाद मामला न्यायालय में पेश किया। शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट माधुरी यादव की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर दोषी को 9.64 लाख रुपये अदा करने व एक साल के कारावास की सजा सुनाई। इसमें अर्थदंड की रकम 64 हजार रूपये अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा।