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Kannauj News: चोरी में एक को पांच व दो को तीन-तीन साल की सजा

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कन्नौज। चोरी के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को तीन लोगों को दोषी पाया। इसमें एक को पांच वर्ष की सजा व 20 हजार के अर्थदंड सुनाया। वहीं दो लोगों को तीन-तीन साल की सजा व 10-10 हजार रुपये से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीनों दोषियों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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घटना चार मई 2020 को सदर कोतवाली के मोहल्ला ताजपुर नौकास्त की है। मोहल्ला निवासी रविप्रताप सिंह पेशे से अध्यापक हैं, जिन्होंने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि तीन मई 2020 की रात परिवार के साथ सो रहे थे। मकान में पीछे के दरवाजे की कुंडी खुली थी। देर रात डेढ़ से ढाई बजे के बीच चाेरों ने घर में घुसकर अलमारी में रखे जेवर व दो मोबाइल चोरी कर लिए थे। इसकी रिपोर्ट 12 मई को सदर कोतवाली में दर्ज की गई। इसके बाद चार जून 2020 को पुलिस ने थाने बुलाकर बरामद आभूषण व मोबाइल दिखाए थे, जो मेरे घर से चोरी हुए थे। उन्हें कोर्ट से प्राप्त किया था।
मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने सदर कोतवाली के मोहल्ला युसुफपुर भगवान निवासी दोषी मोहम्मद राजा को पांच वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही सफदरगंज मोहल्ला निवासी ऐहतिशाम व मोहल्ला मीरवैश्य टोला निवासी साहिल आलम उर्फ सद्दाम को तीन-तीन वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर तीनों दोषियों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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