कन्नौज। एनडीपीएस के मामले की 17 साल तक न्यायालय में सुनवाई चली। वर्ष 2008 के प्रकरण का फैसला बुधवार को आया। अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई 288 दिन की सजा व 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण के फैसले की अदालत में चर्चा रही।
सदर कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2008 में मूलरूप से कानपुर देहात जिले के थाना रूरा के मोहल्ला गढ़ी निवासी व हाल निवासी थाना भोगनीपुर क्षेत्र के हरिओम को नशीला पदार्थ के साथ बंदी बनाया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत में 17 साल तक प्रकरण पर सुनवाई चली। इस बीच करीब 288 दिन आरोपी जेल में रहा। सीजेएम के न्यायालय ने साक्ष्य व गवाहों के बयानाें के आधार पर सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया। दोषी के विरुद्ध फैसला सुनाते हुए जेल में बिताई जा चुकी अवधि 288 दिन की सजा व मात्र 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। लंबे समय बाद प्रकरण का फैसला आने के बाद अदालत परिसर में इसकी चर्चा रही।