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पात्र गृहस्थी को नया कार्ड बनवाने में देना होगा आय प्रमाण पत्र

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कन्नौज। नए नियम के तहत अब पात्र गृहस्थी कार्डधारक को नया कार्ड बनवाने के लिए आय प्रमाण देना होगा। इसके बाद ही कार्ड बन सकेगा। इसमें शहरी क्षेत्र में तीन लाख व ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख वार्षिक आय होनी चाहिए। इससे अधिक आय होने पर पात्र गृहस्थी का कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। वह लोग खाद्यान्न वितरण योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट काल में नि:शुल्क राशन वितरण कर दिया है। इसका कई लोग अनुचित लाभ ले रहे हैं। खाद एवं रसद विभाग ने इसको संज्ञान लेकर नया नियम बनाया है। इसमें शहरी क्षेत्र में अगर किसी परिवार के सदस्य की वार्षिक आय तीन लाख से अधिक है तो उसका पात्रता सूची से बाहर कर दिया जाएगा। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की वार्षिक आय दो लाख होनी चाहिए। नये कार्ड बनवाने पर पात्र कार्डधारक को लेखपाल से आय कार्ड बनाकर आवेदन करते समय लगाना होगा। ऐसा न करने पर उसका कार्ड नहीं बन सकेगा। इसके अलावा पुराने पात्र गृहस्थी कार्ड का सत्यापन करवाया जाएगा। इससे अनुचित तरीके से लाभ ले रहे लोगों को पात्रता सूची से बाहर किया जा सके। साथ ही पात्र लोगों को जोड़कर उन्हें राशन दिया जा सके। जिला पूर्ति अधिकारी केके गुप्ता ने बताया नया आदेश मिल गया है। नियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।
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