तिर्वा (कन्नौज)। राजकीय मेडिकल कॉलेज में दो साल पहले बायोमेडिकल बेस्ट निस्तारण के लिए कार्यदायी संस्था को अनुमोदन के बिना ही समय विस्तार कर दिया था। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने पूर्व प्राचार्य के दोषी पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए हैं।
राजकीय मेडिकल कॉलेज में निकलने वाले बायोमेडिकल बेस्ट के निस्तारण के लिए कानपुर की कंपनी को अनुमोदन दिया गया है। वर्ष 2023 में पूर्व प्राचार्य डॉ. डीएस मारतोडिया ने शासन से अनुमोदन लिए बिना ही पिछली कार्यदायी संस्था का समय विस्तारित कर दिया था। इस मामले में डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन ने शासन को पत्र लिखा था। पत्र को स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने संज्ञान में लिया है और पूर्व प्राचार्य काे इस मामले में दोषी माना है। स्वास्थ्य मंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य के विरुद्ध विभागीय किए जाने के आदेश दिए हैं।