कन्नौज। सात साल पहले हुई मारपीट व घायल होने के मामले में तीन दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय/एडीजे लवली जायसवाल ने चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता संतकुमार दुबे ने बताया कि थाना ठठिया क्षेत्र के गांव तेलगनापुर्वा निवासी कल्लू वर्ष 2015 की होली वाले दिन घर के बाहर बैठा था। तभी रंजीत, संतोष, जीतेंद्र आए और कल्लू को गालीगलौज करने लगे। कल्लू ने जब गाली देने से मना किया तो फिर तीनों अभियुक्त हमलावर हो गए। इसी बीच उनकी दादी रामसिया आ गईं, जिन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की। अभियुक्नों ने लाठी-डंडों से उन पर भी प्रहार कर दिया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई। सिर पर गंभीर चोट की न्यायाधीश ने चार साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। न देने पर अभियुक्तों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त संतोष, रंजीत व जीतेंद्र का वारंट बनाकर तुरंत जिला कारागार अनौगी भेज दिया गया।