कन्नौज। अदालत ने बच्चों के विवाद में मारपीट के आरोप में फंसे चार लोगों को साक्ष्य के अभाव व वादी के बयान बदलने की स्थिति में दोषमुक्त कर दिया। थाना इंदरगढ़ के घनापुरवा निवासी वीरेंद्र सिंह ने 23 जून 2019 को थाना इंदरगढ़ में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि गांव के ही सुनील कुमार, सतेंद्र, कुलदीप और धर्मेंद्र ने बच्चों के झगड़े को लेकर गालीगलौज की और लाठी-डंडों से उनकी पिटाई कर दी।
पुलिस ने धारा 323, 324 और 504 के तहत विवेचना कर 30 मई 2024 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विवेचना और गवाहों के बयान के आधार पर चली सुनवाई में अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध नहीं कर सका। इसी आधार पर न्यायालय ने सभी चारों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।