कन्नौज। ग्राम नदसिया स्थित दो तालाबों का अतिक्रमण हटवाने के लिए क्षेत्रीय अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जन याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तालाबों की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने का फरमान जारी किया। कोर्ट के आदेश पर नायब तहसीलदार जलालाबाद राकेश कुशवाहा, कानून गो श्रीकृष्ण त्रिपाठी व लेखपाल अतुल प्रताप सिंह आदि की टीम ने रविवार को तालाबों की पैमाइश करवाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया और ग्रामीणों को अतिक्रमण न करने की हिदायत दी।
हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता मानवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि अतिक्रमण के चलते दोनाें तालाबों का दायरा कम हो रहा था। कई ग्रामीणों की ओर से तालाब की आराजी पर अस्थायी अतिक्रमण कर लिया था। प्रशासनिक स्तर पर काफी प्रयास करने के बाद भी तालाब अतिक्रमण मुक्त नहीं हो सका। इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों की सहमति से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद तालाब की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने का आदेश जिला प्रशासन को दिया था। नायब तहसीलदार ने सख्त हिदायत दी कि तालाब की आराजी पर किसी प्रकार का कच्चा-पक्का अतिक्रमण न किया जाए। यदि अतिक्रमण पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।