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Kannauj News: मासूम से दुष्कर्म के प्रयास में पांच साल की सजा

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कन्नौज। सात वर्षीय मासूम को युवक बहला फुसलाकर घर ले गया। युवक ने मासूम से छेड़छाड़ करते हुए उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश रामगोपाल सिंह ने बुधवार को आरोपी युवक को दोषी मानते हुए पांच साल के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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थानाक्षेत्र सौरिख के एक गांव निवासी मासूम की मां ने 22 सितंबर 2020 को घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में बताया था कि 10 सितंबर की सुबह उनकी सात वर्षीय पुत्री को थानाक्षेत्र के रूपपुर निवासी पप्पू शर्मा बहला फुसलाकर घर ले गया। आरोप है कि युवक आपत्तिजनक स्थिति में पुत्री के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। तभी वह मौके पर पहुंच गई। तब आरोपी युवक ने जान से मारने व गांव से भगा देने की धमकी दी।
लोकलाज के चलते उसने शिकायत नहीं की पर युवक अत्यधिक परेशान करने लगा। तब मजबूर होकर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने 28 जनवरी 2021 को आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अदालत में पीड़िता व उसकी माता के बयान लिए गए। इसके अलावा चिकित्सीय रिपोर्ट, पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र, एसआर रजिस्टर की प्रति आदि दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। प्रकरण की पांच साल तक अदालत में सुनवाई चली। साक्ष्य व गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी युवक को दोषी पाया। एससी-एसटी एक्ट में उसे बरी कर दिया गया। अभियुक्त को अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
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