कन्नौज। शहरी व ग्रामीण इलाके के घरेलू बिजली कनेक्शन व निजी नलकूप के बकाया बिल पर एकमुश्त समाधान योजना के तहत ब्याज में 100 फीसदी छूट मिलेगी। यह जानकारी अधिशासी अभियंता शादाब अहमद ने दी। उन्होंने बताया कि योजना एक मार्च से लागू है।
योजना के तहत शहरी व ग्रामीण घरेलू बिजली कनेक्शन व निजी नलकूप पर बकाया बिजली बिल पर लगे ब्याज को माफ कर बिल जमा किया जाएगा। योजना 31 मार्च तक चलेगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को 15 मार्च तक कुल बिल की 30 फीसदी धनराशि जमा कर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद किस्तों के आधार पर बकाया बिल को 31 मार्च तक हर हाल में जमा करना होगा। समय से किस्त न चुकाने पर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।
बताया कि 31 जनवरी 2021 तक के बिल पर केवल छूट का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद के बिल पर छूट नहीं मिलेगी। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि जिले में लाखों की तादाद में निजी नलकूप व घरेलू बिजली उपभोक्ता बकायेदार हैं। यह उपभोक्ता लंबे समय से छूट के इंतजार में बिल का बकाया नहीं जमा कर रहे थे। इस तरह के उपभोक्ताओं के लिए यह सुनहरा मौका है। इसके बाद शासन से किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। लाइनमैन व जेई को लगाकर गांव व शहर में इसका प्रचार प्रसार कराया जाएगा। इससे कि सभी उपभोक्ताओं को छूट के संबंध में जानकारी हो सके।