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दहेज हत्या में पति को उम्रकैद, सास-ससुर को सात-सात साल कैद की सजा हुई

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कन्नौज। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहित की हत्या के मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर पर विवाहिता के पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। वहीं सास और ससुर को सात-सात साल की कैद हुई है।
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शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि सदर कोतवाली के गुखरू गांव में दो नवंबर 2017 को रिंकी की पति रामसागर ने मां शारदा और पिता रामकिशन के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी थी। रिंकी के पिता हरिश्चंद्र ने कोतवाली में तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में कहा गया था कि वर्ष 2011 में रामसागर से बेटी रिंकी की शादी की थी। दहेज को लेकर ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी। मामले की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी लक्ष्मीकांत गौतम ने की।
गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश गीता सिंह ने तीनों आरोपियों को दोष सिद्ध पाया। इसके बाद पति रामसागर को उम्रकैद की सजा सुनाई। राम किशन और शारदा को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई गई है।
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