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बालिका से रेप व हत्या में दो को फांसी की सजा

Wed, 23 Aug 2017 12:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/कन्नौज
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फांसी पाए दोनों अभियुक्त। - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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करीब तीन साल पहले आठ वर्षीय बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म और फिर हत्या के मामले में अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। एडीजे प्रथम चंद्रभूषण सिंह ने दोषसिद्ध होने पर दो लोगों को फांसी की सजा सुनाई है, साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। तीसरे अभियुक्त के नाबालिग होने की वजह से उसकी सुनवाई किशोर न्यायालय में होगी।
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शासकीय अधिवक्ता छेदीलाल गौतम के मुताबिक छिबरामऊ थाने के मोहन नगला के रहने वाले एक व्यक्ति ने 25 जुलाई 2014 को अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी ने बताया कि उसकी पुत्री घर के बाहर खेल रही थी, अचानक लापता हो गई। अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने छानबीन की। पुलिस ने घटना के दूसरे दिन शक के आधार पर वादी के गांव से तीन लोगों को उठाया। पूछताछ में तीनों ने दुष्कर्म के बाद बालिका की हत्या करने की बात कबूल की। पुलिस ने तीनों की निशानदेही पर शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई। तत्कालीन छिबरामऊ इंस्पेक्टर सीएल वर्मा ने जांच रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंगलवार को दोषी पाते हुए जीतू व सतीश को फांसी की सजा सुनाई। नाबालिग अभियुक्त का मामला किशोर न्यायालय में भेज दिया गया।
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