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दुष्कर्म दंपति समेत तीन को कैद

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कन्नौज। दुष्कर्म के मामले में बुधवार को एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पति-पत्नी समेत तीन को सजा सुनाई। पत्नी को सहयोग करने के मामले में चार साल की सजा हुई। कोर्ट ने दोषियाें पर 25500 रुपये अर्थदंड भी लगाय है। न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने जुर्माने की राशि से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है।

शासकीय अधिवक्ता छेदीलाल गौतम ने बताया कि 18 दिसंबर 2012 को तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के एक ग्रामीण ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के गांव नौगांव निवासी उदयवीर, शिववीर के अलावा गांव के रामप्रकाश पुत्र इतवारीलाल और रामप्रकाश की पत्नी मिथलेश ग्रामीण के घर आती जातीं थीं। 18 दिसंबर 2012 को दंपति की मदद से उदयवीर और शिववीर को ग्रामीण की बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए।
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तत्कालीन एसआई मनवीर सिंह ने एक महीने बाद कोतवाली क्षेत्र से लड़की को बरामद कर लिया। अपने बयान में लड़की ने शिववीर व रामप्रकाश पर दुष्कर्म करने और मिथलेश पर दुष्कर्म में सहयोग का आरोप लगाया था। पुलिस ने लड़की की मेडिकल जांच कराकर शिववीर छोड़कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
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विवेचक ने आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई में साक्ष्यों और पीड़िता के बयानों के आधार पर कोर्ट ने उदयवीर, रामप्रकाश और मिथलेश को दोषी पाया। कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में रामप्रकाश को सात साल और सहयोग करने में उदयवीर व मिथलेश को चार साल की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मामले में आरोपी शिववीर अभी भी फरार है। उसकी पत्रावली अलग कर दी गई हैं।



दुष्कर्म में दंपति समेत तीन को सजा
एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषियों पर 25500 रुपये जुर्माना भी लगाया
क्रासर
जुर्माने की राशि में 20 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश
वर्ष 2012 में हुई थी वारदात, एक आरोपी अभी तक फरार
अमर उजाला ब्यूरो
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