कन्नौज। बेटी से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले पिता को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दस साल कैद सुनाई है। दो साल पुराने मामले में दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार ने बताया कि गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती (20) ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि 28 जून 2020 की रात पिता ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। उसने इसकी शिकायत अपने भाई से की। भाई ने पिता को उलाहना दिया। इससे नाराज होकर पिता ने युवती की पिटाई कर हत्या करने की कोशिश की थी। 30 जून 2020 को मामले की रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
मामले की सुनवाई शुक्रवार को पूरी कर अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट मुकेश कुमार सिंह ने गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट, विवेचक की आख्या और महिला सिपाही की गवाही के आधार पर युवती के पिता को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी को दस साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर छह माह की और सजा काटनी होगी।