फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

किशोरी से छेड़खानी में युवक को तीन साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
कन्नौज। किशोरी से अश्लील हरकत व छेड़खानी करने के मामले में युवक को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी के साथ 21 दिसंबर 2014 की शाम छह बजे सखौली गांव निवासी राजीव उर्फ अर्जुन ने अश्लील हरकतें व छेड़खानी की थी। पीड़िता ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की। छह गवाहों की गवाही और साक्ष्यों का आकलन कर राजीव को दोषी पाया। इससे उसे तीन साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना सुनाया। शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि जुर्माना की धनराशि जमा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें