कन्नौज। दो उपभोक्ताओं पर दर्ज मुकदमे के मामले में अधिशासी अभियंता व जेई को कोर्ट ने तलब किया है।
तत्कालीन जेई पीसी पारासर ने 22 सितंबर 2017 को मीना देवी के खिलाफ सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि मीना देवी पर 21 हजार 827 रुपये बकाया है। इसके बाद 28 सितंबर को राजेश कुमार के खिलाफ 42 हजार 812 रुपये बिजली बिल बकाया होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कुछ दिन बाद जेई पीसी पारासर आठ रुपये शमन शुल्क मीना देवी और चार हजार रुपये राजेश कुमार की ओर से जमा किए जाने का प्रार्थना पत्र विवेचक को दिया था। इसमें कहा कि बिजली ग्राहकों ने शमन शुल्क जमा कर दिया है, लेकिन अभी बकाया जमा नहीं किया है। इन पर दर्ज मुकदमा समाप्त कर दिए जाएं। शनिवार को फास्ट ट्रैक प्रथम न्यायधीश मुकेश प्रकाश ने दोनों मुकदमों का संज्ञान लिया। इसके बाद उन्होंने जेई पारासारा, तत्कालीन अधिशासी अभियंता और वर्तमान अधिशासी अभियंता को 27 मई 2022 को कोर्ट में तलब किया है। शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार ने कहा कि कोर्ट ने पूछा है कि जब शमन शुल्क जमा कर दिया और बकाया होने की भी बात कही गई तो फिर मुकदमे को कैसे समाप्त करने का प्रार्थना पत्र दिया है।