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चार पहिया वाहन है तो नहीं मिलेगा अनाज

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कन्नौज। चार पहिया वाहन, दो शस्त्र लाइसेंसधारकों, आयकर दाता, जेनरेटर आदि सुविधाओं वालों को आने वाले माह में अनाज से वंचित होना पड़ेगा। महकमा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों का सत्यापन करवाने जा रहा है। शासन से निर्धारित मानक पूरे न करने वाले कार्डधारकों को योजना से वंचित कर दिया जाएगा। सत्यापन की जद में जिले के करीब 3.15 लाख पात्र कार्डधारक हैं।
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सरकार ने कोरोना काल में आठ माह तक नि:शुल्क गेहूं, चावल व चना देने के बाद अहम निर्णय लिया है। खाद्य एवं रसद विभाग पात्र गृहस्थी कार्डधाकों का सत्यापन कराएगा। अपात्र मिलने पर सूची से नाम हटा दिया जाएगा। शासन ने पात्रता के लिए मानक तय किए हैं। इन्हीं पर महकमा सत्यापन कराएगा। शहरी क्षेत्र में तीन लाख और ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख से अधिक वार्षिक आय वाले अपात्र होंगे।
ग्रामीण क्षेत्र में पात्रता सूची से ये लोग होंगे बाहर
-पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो।
-आयकर दाता हों।
-दो लाख से अधिक वार्षिक आय हो।
-घर में चार पहिया वाहन हो।
-एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो।
शहरी क्षेत्र में पात्रता सूची से बाहर होने वाले कार्डधारक
-100 वर्ग मीटर या इससे अधिक क्षेत्र में पक्का आवास हो।
-80 वर्ग मीटर का व्यावसायिक प्लाट हो।
-एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो।
-पांच हार्सपॉवर का जेनरेटर हो।
-घर में चार पहिया वाहन हो।
लेखपाल व सचिव करेंगे सत्यापन, बीडीओ करेंगे निगरानी
ग्रामीण क्षेत्र में सत्यापन के लिए लेखपाल व सचिव लगाए गए हैं। इनकी बीडीओ निगरानी करेंगे। वहीं शहरी क्षेत्र में नगर पालिका कर्मियों को लगाया गया है। इनकी निगरानी ईओ करेंगे। इसके अलावा तहसील स्तर पर एसडीएम जांच करेंगे। गड़बड़ी मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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