चित्रकूट। न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम सृष्टि शुक्ला ने लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में आरोपी अनिल कुमार को जमानत दे दी है। उन्हें 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा किया जाएगा।
रायबरेली जनपद के पुरे कोदऊ पखरौली निवासी अनिल कुमार के खिलाफ वर्ष 2026 में रैपुरा थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 125(बी) और 106(बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में आरोपी अनिल कुमार ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत याचिका दायर की थी। अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट मनगढ़ंत है। वादी ने बेजा लाभ लेने के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सहायक अभियोजन अधिकारी ने अपराध को जमानती बताया। न्यायालय ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार कर जमानत याचिका स्वीकार कर ली। (संवाद)