कन्नौज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसी तरह का पहचान पत्र नहीं रखने वाले लोगों को भी कोरोना टीकाकरण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिले में भी यह आदेश आ गया। इसके मुताबिक ऐसे लोगों को कोविन एप पर पंजीकृत किया जाएगा। इनकेे टीकाकरण के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनकी पहचान करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।
गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी व्यक्ति में वैक्सीनेशन के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर कार्ड या पेंशन पेपर में से किसी एक पहचान पत्र का होना जरूरी है। किसी के पास यह पहचान पत्र नहीं हैं तो भी वैक्सीनेशन से वंचित नहीं रखा जाएगा। इस श्रेणी में बुजुर्ग, साधु-संत, जेल में बंद कैदी, मानसिक अस्पतालों में भर्ती मरीज, वृद्धाश्रम में रहने वाले, भिखारी, पुनर्वास केंद्रों में रह रहे मरीज शामिल होंगे। ऐसे लोगों को ढूंढने का काम जिला प्रशासन की टास्क फोर्स करेगी। वह अल्पसंख्यक विभाग, सामाजिक न्याय विभाग व समाज कल्याण विभाग के सहयोग से ऐसे लोगों की पहचान कर सकती है। इनका कोविन एप पर पंजीकरण कराया जाएगा। लाभार्थी का नाम, जन्म का साल और लिंग दर्ज कराया जाएगा।
मोबाइल नंबर और पहचान पत्र की अनिवार्यता नहीं होगी। सत्यापन फैसिलिटेटर करेंगे। इसके बाद वैक्सीनेशन किया जाएगा। जिले की टास्क फोर्स जिलास्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी। यह अलग-अलग समूह के लोगों की पहचान के लिए फैसीलिटेटर नियुक्त करेंगे। यह फैसीलिटेटर लाभार्थियों की पहचान करेंगे। नोडल अधिकारी उपलब्ध डेटा के मुताबिक इन लोगों के लिए विशेष वैक्सीनेशन सत्र का आयोजन कराएंगे। सीएमओ डॉ. कृष्ण स्वरूप ने बताया कि जानकारी हुई है कि बिना आईडी के भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। जिला प्रशासन के साथ समय तय कर वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा।