फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kannauj News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 30 साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
कन्नौज। दो साल पहले गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 30 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी युवक को जिला जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन


किशोरी संग यह वारदात दो साल पहले 26 फरवरी 2022 को हुई थी। इस घटना को अंजाम उसके रिश्तेदार ने ही दिया था। जानकारी के मुताबिक गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उनके भाई की तेरहवीं कार्यक्रम में छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रामपुर निगोह निवासी संगीत पुत्र वीरेंद्र सिंह भी आया था। आरोप लगाया कि जब उनकी बेटी घर में स्नान कर रही थी, उसी समय संगीत भी वहां पहुंच गया। उसने बेटी को नहाते हुए देख लिया तो दबोचकर उसे कमरे में ले गया। उससे दुष्कर्म किया। उसी समय वह पत्नी ने संगीत को दुष्कर्म करते हुए देख लिया। खुद को फंसता देख आरोपी वहां से भाग निकला।
पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने किशोरी के मेडिकल परीक्षण कराया। इसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। विवेचना कर रहे तत्कालीन थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने सात मई 2022 को संगीत के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की। अभियोजन पक्ष की तरफ से पांच गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अल्का यादव ने संगीत को दोषी करार देते हुए दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में 30 वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का निर्देश दिया है
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें