झांसी। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) अपर जिला जज ममता गुप्ता ने झूठा मुकदमा दर्ज कराने के एवज में आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। जबकि, वादी मुकदमा को एक-एक हजार रुपये प्रतिकर के रूप में आरोपियों को देने के निर्देश दिए।
पेशकार अनिल कुमार सिंह के मुताबिक सकरार थाना क्षेत्र निवासी कुसुम ने 17 जून 2012 को खिसनीखुर्द निवासी समीम खां, इशाक खन, सक्का, किस्सो, मुक्को उर्फ मुसीदा, सबीना, निशारा और दिलसाद के खिलाफ लूट व मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी थी। सुनवाई के दौरान साक्ष्य न मिलने के चलते मुकदमा झूठा पाया गया। इस पर अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। साथ ही वादिया को सभी आरोपियों को एक-एक हजार रुपये प्रतिकर के रूप में देने निर्देश दिए हैं। एक माह में प्रतिकर अदा न करने पर कठोर कारावास से दंडित किए जाने के भी निर्देश दिए गए।