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नए साल पर बिना अनुमति शराब परोसी तो होगी जेल

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झांसी। नए साल पर पार्टी करना चाहते हैं और शराब परोसने की तैयारी है तो अनुमति जरूर ले लें। बिना अनुमति इस तरह के कार्यक्रम करना महंगा पड़ सकता है। पकड़े जाने पर पुलिस मामला दर्ज कर जेल भेजेगी। जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।
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पांच दिन बाद नए साल का जश्न होगा। पार्टियां आयोजित कर शराब परोसी जाएगी। शहर में पांच बार ही संचालित हैं। नए साल के मौके पर होटल, रेस्टोरेंट, बार व अन्य स्थानों पर पार्टियों का आयोजन होगा। ऐसे में यहां बिना अनुमति जाम छलकाना महंगा पड़ सकता है। सार्वजनिक स्थान पर नए साल की पार्टी के लिए आबकारी विभाग से अनुमति लेना जरूरी है। इसको लेकर आबकारी विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। नए साल के जश्न में पांच दिन शेष हैं। लेकिन, अब तक किसी ने कोई अनुमति आबकारी विभाग से नहीं ली है। लेकिन, पार्टियां कई जगह आयोजित होंगी। ऐसे में आबकारी विभाग व पुलिस निगाह रखेगी। आबकारी विभाग ने छह टीमें भी गठित कर दी हैं।
दस हजार रुपये में मिलेगा लाइसेंस
पार्टी करने से पहले आबकारी विभाग से एक दिन का लाइसेंस एफएल-11 लेना होगा। विवाह मंडप या अन्य कर्मिशियल स्थान पर पार्टी में शराब परोसते हैं तो विभाग की तरफ से लाइसेंस लेना होगा। प्रतिदिन दिन के हिसाब से दस हजार रुपये फीस लगेगी।
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पुलिस के साथ मिलकर कई स्थानों का औचक निरीक्षण कर जांच की जाएगी। यदि कहीं पर बिना अनुमति शराब परोसी जाती है तो एफआईआर दर्ज होगी। मौके से जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।
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प्रमोद गोयल, जिला आबकारी अधिकारी
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