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Jhansi News: इंस्पेक्टर बनकर महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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झांसी। सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद की अदालत ने खुद को पुलिस इंस्पेक्टर बताकर नौकरी का झांसा देते हुए एक महिला के साथ दुष्कर्म करने व अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि एक महिला ने नौ सितंबर 2022 को कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि बाहर सैंयर गेट निवासी अशोक कुमार अहिरवार से उसकी बाजार में मुलाकात हुई थी। उसने खुद को प्रेमनगर थाने का इंस्पेक्टर बताया था। नौकरी लगवाने का झांसा देकर उसने उसे प्रेमजाल में फंसा लिया था।
महिला का आरोप है कि उसे एक लॉज में ले जाकर अशोक ने खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया था। इसके बाद उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इसका वीडियो भी बना लिया था। महिला ने बताया कि इस घटना के बाद से आरोपी उसका लगातार उत्पीड़न करता रहा और गंदा काम करने का दबाव बनाता रहा। विरोध करने पर मारपीट कर वीडियो वायरल कर देता था।
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युवती ने पुलिस को बताया था कि आरोपी उसे मां से भी नहीं मिलने देता था। 31 जुलाई को किसी तरह मां से मुलाकात हो पाई थी। इसके बाद वह अपनी मां के साथ आगरा चली गई थी। लेकिन आरोपी लगातार उसके गंदे फोटो वायरल करता रहा।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी अशोक कुमार अहिरवार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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