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बिना नोटिस के नहीं हटेगा वोटर लिस्ट से नाम

Sat, 13 Aug 2016 01:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/झांसी
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बिना नोटिस के नहीं हटेगा वोटर लिस्ट से नाम - फोटो : demo pic
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चुनावों के दौरान सूची से नाम काटे जाने की समस्या अब सामने नहीं आएगी। मतदाता सूची से नाम काटने के पहले बीएलओ संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा। यह जानकारी जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में दी। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपने बूथ लेबल एजेंटों की सूची जमा कराने को भी कहा, जिससे बूथ लेबल अधिकारी (बीएलओ) उनके साथ मिलकर मतदाता सूची तैयार कर सके।
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गांधी सभागार में जिलाधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि एक सितंबर से 31 अक्तूबर तक मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य चलेगा। 04 सितंबर, 18 सितंबर, 25 सितंबर, 08 अक्तूबर व 23 अक्तूबर को विशेष तिथियां हैं, जो युवक/ युवतियां एक जनवरी 2017 को 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं, उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जाए। निर्वाचन की वेबसाइट पर फार्म उपलब्ध हैं।

उपजिलाधिकारी रमाकांत गुप्ता ने बताया कि जिले में 11,924 मृतक मतदाताओं को सूची से हटाया गया है। इसके अलावा 27,000 विभिन्न प्रकार की गल्तियां सुधारकर सूचियां सही की गईं हैं। इसका प्रकाशन एक सितंबर 2016 को होगा। 31 अक्तूबर तक आपत्तियों व दावों का निस्तारण होगा। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतर्गत 26 सितंबर से 15 अक्तूबर तक बीएलओ क्षेत्र में भ्रमण कर मतदाता सूची से नाम काटने का नोटिस देेंगे।
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बीएलओ 03 सितंबर, 30 सितंबर, 19 अक्तूबर व 16 नवंबर को बूथ पर जाकर मतदाता सूची पढ़ेंगे। 15 सितंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। 05 दिसंबर तक दावे व आपत्तियों का निस्तारण होगा। 02 जनवरी 2017 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। बैठक में विधायक कृष्णपाल सिंह राजपूत, बसपा जिलाध्यक्ष मुन्ना पाली, भाजपा के विनोद नायक, राजद के सत्येंद्र पाल सिंह उपस्थित रहे।
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