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बयान से पलटी पत्नी, पति के हत्यारोपी बरी

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झांसी। पति की हत्या करने के आरोप में तीन के खिलाफ मामला दर्ज कराने के बाद न्यायालय में पत्नी अपने बयान से मुकर गई। साक्ष्य के अभाव में आरोपी धारा 302 से मुक्त कर दिए गए। न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए वादिनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
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अपर सत्र न्यायाधीश ओमबीर की अदालत में चल रहे इस मामले के बारे में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल ने बताया कि उर्मिला पत्नी रामकिशन अहिरवार ने 03 अक्टूबर 2015 को थाना सीपरी बाजार में तहरीर दी थी। इसमें बताया गया कि रात करीब 10 बजे उसके पति रामकिशन, देवर वीर बहादुर एवं भतीजा राजू, मनीष, शिव कुमार के घर के बाहर बैठे थे। तभी मोहल्ले के अखिलेश, केशव एवं मुकेश पहुंचे और गाली-गलौज शुरू कर दी। अखिलेश ने उसके पति को जान से मारने की नीयत से तमंचे से गोली मारी। गोली लगने से रामकिशन घायल होकर गिर पड़ा। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन, न्यायालय में वादिनी उर्मिला ने अभियोजन के कथानक का समर्थन नहीं किया। इसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने उर्मिला देवी के खिलाफ धारा-344 के अंतर्गत वाद दर्ज करने का आदेश दिया। साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त अखिलेश, केशव एवं मुकेश को धारा 302 के अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया हालांकि अभियुक्तों को धारा 25 आर्म्स एक्ट का दोषी मानते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास समेत 2 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
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