- किसी भी वर्ग से ताल्लुक 40 वर्ष तक की विधवा होगी पात्र
- आर्थिक पात्रता जरूरी, बीडीओ को सूची बनाने के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ अब 40 वर्ष तक की विधवाओं को भी मिलेगा। पात्र विधवाओं की सूची बनाने के बीडीओ (ब्लाॅक डेवलपमेंट ऑफीसर) को निर्देश दिए गए हैं।
आयुक्त ग्राम विकास जीएस प्रियदर्शी ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है। इसके तहत पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला को योजना का लाभ दिया जाएगा, मगर पात्र की आयु 18 से 40 वर्ष तक हो। परियोजना निदेशक ग्राम विकास अभिकरण राजेश कुमार ने बताया कि योजना का लाभ अब विधवा भी ले सकेंगी। उन्होंने बताया कि सभी बीडीओ को बुलाकर निर्देश कर दिए हैं कि वह अपने-अपने क्षेत्र में योजना की पात्र विधवाओं की सूची बना लें। वहीं आयुक्त ग्राम विकास ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि यदि परिवार में एक से अधिक दिव्यांग व्यक्ति हैं, तो ऐसे परिवार को भी योजना का लाभ देने में वरीयता दी जाएगी। यदि आवंटित लक्ष्य से ज्यादा दिव्यांग हैं, तो निर्धनतम दिव्यांगजन को प्राथमिकता दी जाएगी।